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Sant Kabir Nagar News: गर्भवती महिला से मारपीट के मामले में छह पर केस दर्ज करने का आदेश
Fri, 17 May 2024 01:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 17 May 2024 01:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने सरकारी कोटे की दुकान को लेकर घर में घुसकर गर्भवती महिला से मारपीट व गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाने के मामले में एक ही परिवार के पति-पत्नी, पुत्र समेत छह लोगों के विरुद्ध सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष बखिरा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम भैसठ की मीरा देवी पत्नी धीरेंद्र कुमार ने कोर्ट में तहरीर दिया कि वह सरकारी राशन की दुकान का संचालन करती हैं। उसके गांव के ही राजपति देवी, अजोरे, गैना, कोइल उर्फ अनूप, रंभा देवी, फूला समूह के सदस्य व उनके परिवार वाले हैं। जो उससे रंजिश रखते हैं और राशन की दुकान छोड़ने का दबाव बनाते हैं।
21 नवंबर 2023 को वह अपने घर के अंदर बैठी थी कि तभी सभी आरोपी घर में लाठी डंडा सरिया लेकर घुस आए और मारने-पीटने लगे। वह गर्भवती थी आरोपी अनूप उर्फ कोईल ने उसका बाल पड़कर जमीन पर पटक दिया और सभी आरोपी मारपीट कर घायल कर दिए। बीच-बचाव में आई सास प्रेमा देवी व पति धीरेंद्र दौड़कर आए। आरोपियों ने उन्हें भी मारा-पीटा और जान माल की धमकी देते चले गए। पति इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पेट में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसने घटना की सूचना तत्काल थानाध्यक्ष बखिरा को दिया। आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने सरकारी कोटे की दुकान को लेकर घर में घुसकर गर्भवती महिला से मारपीट व गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाने के मामले में एक ही परिवार के पति-पत्नी, पुत्र समेत छह लोगों के विरुद्ध सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष बखिरा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम भैसठ की मीरा देवी पत्नी धीरेंद्र कुमार ने कोर्ट में तहरीर दिया कि वह सरकारी राशन की दुकान का संचालन करती हैं। उसके गांव के ही राजपति देवी, अजोरे, गैना, कोइल उर्फ अनूप, रंभा देवी, फूला समूह के सदस्य व उनके परिवार वाले हैं। जो उससे रंजिश रखते हैं और राशन की दुकान छोड़ने का दबाव बनाते हैं।
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21 नवंबर 2023 को वह अपने घर के अंदर बैठी थी कि तभी सभी आरोपी घर में लाठी डंडा सरिया लेकर घुस आए और मारने-पीटने लगे। वह गर्भवती थी आरोपी अनूप उर्फ कोईल ने उसका बाल पड़कर जमीन पर पटक दिया और सभी आरोपी मारपीट कर घायल कर दिए। बीच-बचाव में आई सास प्रेमा देवी व पति धीरेंद्र दौड़कर आए। आरोपियों ने उन्हें भी मारा-पीटा और जान माल की धमकी देते चले गए। पति इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पेट में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसने घटना की सूचना तत्काल थानाध्यक्ष बखिरा को दिया। आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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