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Sant Kabir Nagar News: पति, सास-ससुर और मौसी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Tue, 01 Sep 2026 12:19 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:19 AM IST
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Order to register an FIR against the husband, in-laws, and maternal aunt.
संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी द्वितीय निधि मिश्रा की अदालत ने पांच लाख रुपये की मांग को लेकर अपशब्द कहते हुए मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में महिला के पति करन, सास पूनम, ससुर बाबूलाल व मौसी प्रेमशीला के विरुद्ध थानाध्यक्ष कोतवाली खलीलाबाद को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना दिया था कि आरोपी पति करन अपने रिश्ते की मौसी प्रेमशीला जो उसके गांव में रहती है उसके वहां आता-जाता रहता था। इसी बीच करन से एक महिला की दोस्ती हो गई। 24 अप्रैल को आरोपी अपने मौसी प्रेमशीला के घर गया था और उस महिला को बहला-फुसलाकर अपने गांव लेकर आ गया और उसकी मर्जी के विरुद्ध मंदिर में विवाह कर लिया।
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साथ ही जबरन संबंध बनाने लगा। पत्नी के विरोध पर पति उसे मारता पीटता था। 23 जुलाई को कचहरी लाकर विवाह विच्छेदनामा बनवाकर जबरदस्ती उसपर हस्ताक्षर बनवा लिए।
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