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Sant Kabir Nagar News: छह पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Thu, 27 Aug 2026 01:48 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:48 AM IST
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Order to register an FIR against six persons.
संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम अभिनव त्रिपाठी की अदालत ने पीड़ित बहन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दो भतीजों व चार सगे भाइयों के विरुद्ध थानाध्यक्ष महुली को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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थाना महुली के एक गांव की पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके पिता ने 20 वर्ष पूर्व उसे दान में जमीन दी थी। जमीन पर वह काबिज है। उसी जमीन को लेकर उसके चार भाई रंजिश रखते हैं और उसको उसे घर से बेदखल करना चाहते हैं। उसका लड़का फर्जी मुकदमे में जिला कारागार में बंद है। 25 अप्रैल को वह अपने बेटे से मिलने न्यायालय आई थी, उसकी बहू घर पर अकेली थी।
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उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके एक भाई का लड़का विकास उसके घर में जबरदस्ती घुसकर उसकी बहू को मारपीट कर दुष्कर्म किया। उसी समय वह और उसके पति घर पहुंच गए। शोर सुनकर विकास जान माल की धमकी देते हुए चला गया। इससे पूर्व उसके लड़के से बाइक व 50 हजार रुपये छीन लिए थे। पीड़ित ने महुली थाने में प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन थाने ने उसके बहू का न तो मेडिकल कराया गया और न ही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
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