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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म की कोशिश के मामले में केस दर्ज करने का आदेश
Tue, 10 Jun 2025 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 10 Jun 2025 11:10 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी द्वितीय जेएम निधि मिश्रा की कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म का प्रयास, जान से मारने की धमकी देने, मारने पीटने के मामले में सुनवाई के उपरान्त दो भाईयों समेत तीन के विरुद्ध थानाध्यक्ष दुधारा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना दुधारा क्षेत्र की पीड़ित विवाहित महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में तहरीर दिया कि उसके पति रोजी रोटी के सिलसिले में मुम्बई में रहते हैं। वह अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। उसके अकेले रहने का लाभ उठाते हुए उसके गांव के ही एक आरोपी ने 14 फरवरी 2025 को उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आरोपी के विरुद्ध 20 मार्च व 25 मार्च 2025 को एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था।
आरोपी नाराज होकर अपने दो और आरोपियों को साथ लेकर 27 मार्च 2025 को लगभग 6:15 शाम को घर में अकेला पाकर उसके घर में घुसकर तीनों आरोपियों ने अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किए।
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कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत नेवास अली और अली अहमद उर्फ भूसनू सगे भाई और बदरे आलम के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। संवाद
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थाना दुधारा क्षेत्र की पीड़ित विवाहित महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में तहरीर दिया कि उसके पति रोजी रोटी के सिलसिले में मुम्बई में रहते हैं। वह अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। उसके अकेले रहने का लाभ उठाते हुए उसके गांव के ही एक आरोपी ने 14 फरवरी 2025 को उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आरोपी के विरुद्ध 20 मार्च व 25 मार्च 2025 को एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था।
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आरोपी नाराज होकर अपने दो और आरोपियों को साथ लेकर 27 मार्च 2025 को लगभग 6:15 शाम को घर में अकेला पाकर उसके घर में घुसकर तीनों आरोपियों ने अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किए।
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कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत नेवास अली और अली अहमद उर्फ भूसनू सगे भाई और बदरे आलम के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। संवाद