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Sant Kabir Nagar News: कागजात न देने पर वाहन की पूरी कीमत अदा करने का आदेश
Wed, 12 Jul 2023 01:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 12 Jul 2023 01:31 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने डीलर के जरिये दोपहिया वाहन का कागजात न देने पर वाहन की संपूर्ण कीमत आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 30,000 रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।
पीड़ित के अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के दूल्हापार गांव निवासी महमूदुल हसन ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि उन्होंने सितंबर 2019 में पौली स्थित सारिका ऑटो सेल्स बजाज टू व्हीलर के प्रबंधक पवन दुबे से एक दो पहिया वाहन बजाज सीटी 100 खरीदा। जिसकी कुल कीमत 52, 200 रुपये थी।
डीलर मालिक ने बताया था कि एआरटीओ रजिस्ट्रेशन और बीमा का शुल्क भी इसी में शामिल है। 15 दिन के बाद आकर सभी कागजात ले जाइएगा। उन्होंने वाहन की पूरी कीमत चुका दी। विक्रेता के जरिये सिर्फ एक सेल लेटर दिया गया। 15 दिन का समय बीतने के बाद कागजात लेने गया तो विक्रेता के जरिये टालमटोल किया जाने लगा।
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डीलर से कागजात पाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कागजात नही मिल सका। थक हार करउपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद 60 दिन के भीतर वाहन से संबंधित कागजात देने का आदेश दिया है। उक्त समयावधि में कागजात न देने पर वाहन वापस लेकर कुल कीमत 52,200 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने डीलर के जरिये दोपहिया वाहन का कागजात न देने पर वाहन की संपूर्ण कीमत आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 30,000 रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।
पीड़ित के अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के दूल्हापार गांव निवासी महमूदुल हसन ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। जिसमें कहा कि उन्होंने सितंबर 2019 में पौली स्थित सारिका ऑटो सेल्स बजाज टू व्हीलर के प्रबंधक पवन दुबे से एक दो पहिया वाहन बजाज सीटी 100 खरीदा। जिसकी कुल कीमत 52, 200 रुपये थी।
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डीलर मालिक ने बताया था कि एआरटीओ रजिस्ट्रेशन और बीमा का शुल्क भी इसी में शामिल है। 15 दिन के बाद आकर सभी कागजात ले जाइएगा। उन्होंने वाहन की पूरी कीमत चुका दी। विक्रेता के जरिये सिर्फ एक सेल लेटर दिया गया। 15 दिन का समय बीतने के बाद कागजात लेने गया तो विक्रेता के जरिये टालमटोल किया जाने लगा।
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डीलर से कागजात पाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कागजात नही मिल सका। थक हार करउपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दाखिल करना पड़ा। न्यायालय ने दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद 60 दिन के भीतर वाहन से संबंधित कागजात देने का आदेश दिया है। उक्त समयावधि में कागजात न देने पर वाहन वापस लेकर कुल कीमत 52,200 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।