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Sant Kabir Nagar News: गायब मोबाइल फोन की कीमत अदा करने का आदेश
Wed, 15 May 2024 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 15 May 2024 02:56 AM IST
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- जिला उपभोक्ता आयोग ने बजाज एलियांज के खिलाफ सुनाया फैसला
- 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बजाज एलियांज बीमा कंपनी को गायब मोबाइल फोन की कीमत 10 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे।
अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र के पटखौली गांव निवासी विजय कुमार सिंह ने न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि 23 जनवरी 2023 को खलीलाबाद बाईपास स्थित एक दुकान से रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन किस्त पर लिया था। जिसकी कीमत 9 हजार 999 रुपये थी। मोबाइल फोन का बीमा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी खलीलाबाद से हुआ था। वह किस्त का भुगतान नियमित रूप से करते रहे। मोबाइल 21 मई 2023 को गोला बाजार में गायब हो गया। जिसकी प्राथमिकी कोतवाली खलीलाबाद में अगले दिन दर्ज कराया। बीमा के कागजात व अन्य प्रपत्र देने के बाद भी बीमा कंपनी ने मोबाइल फोन के दाम का भुगतान नहीं किया।
आयोग ने बहस सुनने के बाद मोबाइल फोन की कीमत गायब होने से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। साथ ही 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त अदा करना होगा।
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- 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बजाज एलियांज बीमा कंपनी को गायब मोबाइल फोन की कीमत 10 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे।
अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र के पटखौली गांव निवासी विजय कुमार सिंह ने न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि 23 जनवरी 2023 को खलीलाबाद बाईपास स्थित एक दुकान से रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन किस्त पर लिया था। जिसकी कीमत 9 हजार 999 रुपये थी। मोबाइल फोन का बीमा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी खलीलाबाद से हुआ था। वह किस्त का भुगतान नियमित रूप से करते रहे। मोबाइल 21 मई 2023 को गोला बाजार में गायब हो गया। जिसकी प्राथमिकी कोतवाली खलीलाबाद में अगले दिन दर्ज कराया। बीमा के कागजात व अन्य प्रपत्र देने के बाद भी बीमा कंपनी ने मोबाइल फोन के दाम का भुगतान नहीं किया।
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आयोग ने बहस सुनने के बाद मोबाइल फोन की कीमत गायब होने से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। साथ ही 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त अदा करना होगा।
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