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Sant Kabir Nagar News: लैपटाॅप की कीमत के साथ 60 हजार क्षतिपूर्ति अदायगी का आदेश
Tue, 30 Apr 2024 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 30 Apr 2024 11:38 PM IST
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- जिला उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट कंपनी के खिलाफ सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने खराब निर्माण के लैपटाॅप बेचने के मामले में फ्लिपकार्ट कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। लैपटाप की पूरी कीमत 10 प्रतिशत ब्याज के साथ साठ हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद के मड़या अचकवापुर मोहल्ला निवासी आनंद राय पुत्र बाल मुकुंद राय ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था। कहा कि 19 सितंबर 2021 को 42 हजार 271 रुपये का एचपी का लैपटॉप फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन खरीदा था। 1699 रुपये अतिरिक्त चुका कर दो साल का कंपलीट प्रोटेक्शन भी लिया। कुछ ही दिन चलने के बाद उसमें खराबी आ गई। शिकायत करने पर मरम्मत भी हुआ, लेकिन मेन्युफेक्चरिंग खराबी के कारण ठीक नहीं हुआ। थक-हार कर न्यायालय की शरण लेना पडी।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद लैपटाॅप की संपूर्ण कीमत खरीदने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने खराब निर्माण के लैपटाॅप बेचने के मामले में फ्लिपकार्ट कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। लैपटाप की पूरी कीमत 10 प्रतिशत ब्याज के साथ साठ हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद के मड़या अचकवापुर मोहल्ला निवासी आनंद राय पुत्र बाल मुकुंद राय ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था। कहा कि 19 सितंबर 2021 को 42 हजार 271 रुपये का एचपी का लैपटॉप फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन खरीदा था। 1699 रुपये अतिरिक्त चुका कर दो साल का कंपलीट प्रोटेक्शन भी लिया। कुछ ही दिन चलने के बाद उसमें खराबी आ गई। शिकायत करने पर मरम्मत भी हुआ, लेकिन मेन्युफेक्चरिंग खराबी के कारण ठीक नहीं हुआ। थक-हार कर न्यायालय की शरण लेना पडी।
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न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद लैपटाॅप की संपूर्ण कीमत खरीदने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा।
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