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Sant Kabir Nagar News: बिना मान्यता के चल रहे विद्यालय को बंद करने का आदेश
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के महुई गांव में संचालित पूर्वांचल इंटर कॉलेज को डीआईओएस हरिश्चंद्र नाथ ने बंद करने का आदेश दिया है। जांच में कॉलेज की मान्यता नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कई और भी कमियां सामने आईं थीं।
नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के नेंदुला मोहल्ले के रहने वाले इंद्रजीत यादव ने सात फरवरी को तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पत्र देकर इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने पूर्वांचल इंटर काॅलेज के जांच की मांग की थी। डीआईओएस हरिश्चंद्र नाथ 21 फरवरी को कॉलेज में जांच के लिए पहुंचे। इसमें कॉलेज बिना मान्यता के संचालित पाया गया। प्रधानाध्यापक सुमन यादव ने बताया कि विद्यालय की कोई मान्यता नहीं है। मान्यता के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा एक बैनर व एक अंक पत्र उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पूर्वांचल इंटर काॅलेज महुई अंकित था। जांच के दौरान इस तरह का कोई बोर्ड अथवा बैनर भी नहीं पाया गया।
अंक पत्र में किसी विद्यार्थी का नाम अंकित नहीं था, जबकि पूर्णांक व प्राप्तांक का विवरण दर्ज है, लेकिन नाम नहीं होने के कारण इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। इसके बाद डीआईओएस ने बिना मान्यता के संचालित विद्यालय को बंद करने का निर्देश दिया।
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नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के नेंदुला मोहल्ले के रहने वाले इंद्रजीत यादव ने सात फरवरी को तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पत्र देकर इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने पूर्वांचल इंटर काॅलेज के जांच की मांग की थी। डीआईओएस हरिश्चंद्र नाथ 21 फरवरी को कॉलेज में जांच के लिए पहुंचे। इसमें कॉलेज बिना मान्यता के संचालित पाया गया। प्रधानाध्यापक सुमन यादव ने बताया कि विद्यालय की कोई मान्यता नहीं है। मान्यता के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा एक बैनर व एक अंक पत्र उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पूर्वांचल इंटर काॅलेज महुई अंकित था। जांच के दौरान इस तरह का कोई बोर्ड अथवा बैनर भी नहीं पाया गया।
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अंक पत्र में किसी विद्यार्थी का नाम अंकित नहीं था, जबकि पूर्णांक व प्राप्तांक का विवरण दर्ज है, लेकिन नाम नहीं होने के कारण इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। इसके बाद डीआईओएस ने बिना मान्यता के संचालित विद्यालय को बंद करने का निर्देश दिया।
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