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Sant Kabir Nagar News: दो पक्षों को एक-एक वर्ष की शांति रखने का आदेश

Sat, 06 Jul 2024 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 06 Jul 2024 11:42 PM IST
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Order for two parties to maintain peace for one year each
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने मारपीट के मामले में दोषी पाए गए दोनों पक्षों के दोषियों को एक-एक वर्ष के परिवीक्षा पर सदाचरण एवं परिशांति बनाए रखने का आदेश दिया है ।
मेहंदावल थानांतर्गत डुमरिया बाबू निवासी रामदेव चौधरी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि 13 जून 2014 को रात 10 बजे गांव के भवनाथ, राम कुमार, प्रीतम घर आकर मारे-पीटे। इसी तरह भवनाथ ने भी थाना मेंहदावल में प्रार्थना पत्र दिया कि रामदेव, धर्मा, गुड्डू, मोहन ने उन्हें गाली-गलौज देते हुए मारे-पीटे।
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मामले में दोनों पक्षों के विरुद्ध मामला पंजीकृत हुआ तथा विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दोनों पक्षों के आरोपियों को मारपीट के मामले में दोषसिद्ध होने पर एक-एक वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचरण एवं परिशांति बनाए रखने का आदेश दिया।
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