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Sant Kabir Nagar News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को एक वर्ष तीन माह की कारावास
Fri, 15 Nov 2024 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 15 Nov 2024 11:29 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को एक वर्ष तीन माह की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से शुक्रवार को एएसजे एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने कोतवाली खलीलाबाद में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी काजीपुर तेली टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद को एक वर्ष तीन माह की कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड़ का आदेश दिया। अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंडादेश के साथ समायोजित किया जाएगा।
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एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से शुक्रवार को एएसजे एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने कोतवाली खलीलाबाद में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी काजीपुर तेली टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद को एक वर्ष तीन माह की कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड़ का आदेश दिया। अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंडादेश के साथ समायोजित किया जाएगा।
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