फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   One year and three months imprisonment to the culprit of NDPS Act

Sant Kabir Nagar News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को एक वर्ष तीन माह की कारावास

Fri, 15 Nov 2024 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 15 Nov 2024 11:29 PM IST
विज्ञापन
One year and three months imprisonment to the culprit of NDPS Act
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को एक वर्ष तीन माह की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया।
विज्ञापन

एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास से शुक्रवार को एएसजे एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने कोतवाली खलीलाबाद में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी आशीष गुप्ता उर्फ गचई पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी काजीपुर तेली टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद को एक वर्ष तीन माह की कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड़ का आदेश दिया। अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंडादेश के साथ समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed