फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   One year and six months imprisonment for assault convict

Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दोषी को एक वर्ष छह माह का कारावास

Sun, 24 Nov 2024 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 24 Nov 2024 02:13 AM IST
विज्ञापन
One year and six months imprisonment for assault convict
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन और शिकंजा अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के तहत दोषी को एक वर्ष छह माह 27 दिन का कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल से न्यायालय एएसजे प्रथम की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्द अभियुक्त मोहम्मद मकबूल अहमद उर्फ सिंकू पुत्र मोहम्मद मुर्तजा निवासी बौरव्यास थाना बखिरा को एक वर्ष छह माह 27 दिन के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है। अदा न करने पर दोषी को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई कोई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed