फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   On the order of the court, 19 people were booked under rioting and other serious sections

Sant Kabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर 19 लोगों पर बलवा व अन्य गंभीर धाराओं में केस

Sun, 20 Jul 2025 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 20 Jul 2025 11:56 PM IST
विज्ञापन
On the order of the court, 19 people were booked under rioting and other serious sections
बखिरा। बखिरा थानाक्षेत्र के जिवधरा गांव में गत 25 मई को हुए विवाद में आरोपियों पर स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने 19 लोगाें के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश पर 19 लोगों के खिलाफ बलवा तथा अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
विज्ञापन

जिवधरा गांव की निवासी उषा देवी पत्नी विश्वनाथ सिंह ने कोर्ट को दिए गए प्रत्यावेदन में आरोप लगाया कि उनका बेटा जितेंद्र सिंह विगत 14 मई को गांव स्थित एक बाग में गया था। वहां पर पहले से मौजूद अजय सिंह व अन्य चार लोगों के साथ मिलकर गाली देते हुए लाठी डंडे से बेटे को मारा पीटा, इसमें बेटे का दांत टूट गया। इसकी शिकायत बखिरा थाने में की गयी थी । उसी रंजिश को लेकर 25 मई की शाम सात बजे उसके बगल के रहने वाले जगमोहन सिंह करीब डेढ़ दर्जन लोगों के साथ मिलकर उसे व बेटे को मारने लगे। जिसमे बेटे का सिर फट गया। उसे काफी चोट आई है।
विज्ञापन

मामले में बखिरा पुलिस ने न्यायालय के आदेश अजय सिंह, धीरज सिंह, जगमोहन, मूलचंद गुप्ता, गगनदीप गुप्ता, कृष्ण मोहन सिंह, श्याम मोहन सिंह, राजनारायण उर्फ पिंगल सिंह, गिरजेश सिंह, समीर सिंह, विवेक सिंह, संगम सिंह, प्रिंस सिंह, अशोक सिंह पर बलवा व अन्य गंभीर धाराओं में केस किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed