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Sant Kabir Nagar News: रामलीला मैदान की जमीन पर कब्जा करने वालों दी गई नोटिस
Thu, 19 Sep 2024 12:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 19 Sep 2024 12:45 AM IST
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- अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिनों का दिया गया है समय
-डीएम के निर्देश के बाद नप बांसी ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। नगर में सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करने वालों को डीएम के निर्देश के बाद बुधवार को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया। मंगल बाजार में नगर पालिका की ओर से नोटिस चस्पा किए जाने के बाद कब्जाधारियों में खलबली मच गई। रामलीला मैदान की जमीन पर कई लोगों ने पक्का निर्माण कर कब्जा जमा रखा है। रामलीला कमेटी, लंबे समय से कब्जा हटाने के लिए संघर्ष कर रही है।
हालांकि पिछले साल सितंबर माह में प्रशासन ने पैमाइश करा कर, कब्जाधारियों को चिह्नित कर लिया था लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शंभू कश्यप ने डीएम राजा गणपति आर से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। अधिशासी अधिकारी की ओर से चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि ग्राम बांसी खास तहसील बांसी की आराजी रामलीला मैदान की भूमि है जो नगर पालिका बांसी की सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित संपत्ति है। इस भूखंड में आपके द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है।
नोटिस प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटाकर रामलीला मैदान की भूमि को खाली कर दें अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष स्पष्ट करें। अवधि की समाप्ति के उपरांत अतिक्रमण हटवाकर क्षतिपूर्ति नियमानुसार वसूल किया जाएगा।
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-डीएम के निर्देश के बाद नप बांसी ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। नगर में सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करने वालों को डीएम के निर्देश के बाद बुधवार को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया। मंगल बाजार में नगर पालिका की ओर से नोटिस चस्पा किए जाने के बाद कब्जाधारियों में खलबली मच गई। रामलीला मैदान की जमीन पर कई लोगों ने पक्का निर्माण कर कब्जा जमा रखा है। रामलीला कमेटी, लंबे समय से कब्जा हटाने के लिए संघर्ष कर रही है।
हालांकि पिछले साल सितंबर माह में प्रशासन ने पैमाइश करा कर, कब्जाधारियों को चिह्नित कर लिया था लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शंभू कश्यप ने डीएम राजा गणपति आर से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। अधिशासी अधिकारी की ओर से चस्पा किए गए नोटिस में कहा गया है कि ग्राम बांसी खास तहसील बांसी की आराजी रामलीला मैदान की भूमि है जो नगर पालिका बांसी की सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित संपत्ति है। इस भूखंड में आपके द्वारा दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है।
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नोटिस प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटाकर रामलीला मैदान की भूमि को खाली कर दें अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष स्पष्ट करें। अवधि की समाप्ति के उपरांत अतिक्रमण हटवाकर क्षतिपूर्ति नियमानुसार वसूल किया जाएगा।
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