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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
Thu, 21 Nov 2024 11:02 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 21 Nov 2024 11:02 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी पंचम की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
किशोरी के पिता ने थाना धनघटा में तहरीर दिया कि बेटी घर में रहती थी। कुछ मनबढ़ लड़कों की मदद से आरोपी पंचम बहला फुसलाकर ले गया। उसी दिन उसको छह दिसंबर 2012 जानकारी हुई। गांव के प्रधान व अन्य लोगों को लेकर आरोपी के घर गया। आरोपी के घरवाले अपशब्द कहते हुए भगा दिए। इस मामले में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद आरोपी पंचम की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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किशोरी के पिता ने थाना धनघटा में तहरीर दिया कि बेटी घर में रहती थी। कुछ मनबढ़ लड़कों की मदद से आरोपी पंचम बहला फुसलाकर ले गया। उसी दिन उसको छह दिसंबर 2012 जानकारी हुई। गांव के प्रधान व अन्य लोगों को लेकर आरोपी के घर गया। आरोपी के घरवाले अपशब्द कहते हुए भगा दिए। इस मामले में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद आरोपी पंचम की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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