फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Nanhu Banjara, convicted in robbery case, sentenced to five years imprisonment

Sant Kabir Nagar News: डकैती के मामले में दोषी नान्हू बंजारा को पांच साल की सजा

Sat, 15 Feb 2025 11:06 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 15 Feb 2025 11:06 PM IST
विज्ञापन
Nanhu Banjara, convicted in robbery case, sentenced to five years imprisonment
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने आपराधिक साजिश कर डकैती के मामले में दोषी पाए जाने पर नान्हू बंजारा को पांच वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1500 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को दस दिवस कारावास में और बितानी होगी।
विज्ञापन

घनश्याम तिवारी निवासी हरपालपुर थाना खखेरू जिला फतेहपुर ने एक जुलाई 2011 में थाना खलीलाबाद में आरोपी नान्हू बंजारा पुत्र मोलहु निवासी मदाइन थाना दुधारा के विरुद्ध आपराधिक साजिश कर डकैती डालने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। विवेचक आरके राय ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। आरोपी नान्हूं बंजारा को हिरासत में अपर सत्र न्यायाधीश एफ टी सी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट में उपस्थित होकर अपराध को स्वीकार किए जाने पर पांच वर्ष कठोर कारावास और 15 सौ रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को दस दिन और कारावास में बितानी होनी। पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed