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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Thu, 20 Nov 2025 01:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 20 Nov 2025 01:54 AM IST
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Man sentenced to three years in prison for molesting a minor
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी उमेश को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। दो हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता के पिता ने थाना पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी 12 वर्षीय लड़की 8 अगस्त 2017 रात एक बजे अपनी मां के साथ शौच के लिए गई थी। निर्माणाधीन शौचालय के बगल में उसकी पत्नी थी। आरोपी घात लगा कर उसकी लड़की का मुंह दबाकर बांस की खूंटी में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की। थाना कोतवाली खलीलाबाद में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने नाबालिग से छेड़छाड़ व जानमाल की धमकी का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। संवाद
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