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Sant Kabir Nagar News: धोखाधड़ी करने के दोषी को साढ़े 9 साल कैद
Fri, 26 Sep 2025 01:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 26 Sep 2025 01:28 AM IST
सार
संतकबीरनगर में अदालत ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत विभिन्न मामलों के दोषियों को अलग-अलग अवधि की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। इनमें धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गोहत्या, मारपीट और एनडीपीएस एक्ट के अपराध शामिल हैं। फैसलों से न्यायिक सख्ती का संदेश गया।
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विस्तार
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत धोखाधड़ी व जालसाजी करने के दोषी को 9 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास व कुल छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 24 सितंबर को न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाॅक्सो एक्ट के कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त प्रवीण पांडेय निवासी मलाव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को 9 वर्ष 6 माह का सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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आर्म्स एक्ट के दोषी को चार वर्ष सश्रम कारावास
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आयुध अधिनियम के मामले में दो अभियुक्त को सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। 24 सितंबर को न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट की अदालत ने थाना कोतवाली खलीलाबाद से संबंधित अभियुक्त प्रवीण पांडेय निवासी मलाव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का साधारण कारावास अभियुक्त को भुगतना होगा। इसी तरफ मेंहदावल थाना पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त दुर्बल ढाढी निवासी मड़हा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व 2,500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। संवाद
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गोहत्या के अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व अर्थदंड
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 4,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 22 सितंबर को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त सुधन निवासी गजौली शेख को उक्त सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट व संपत्ति के नुकसान के अपराध में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा व तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 22 सितंबर को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम की अदालत ने थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त रामशब्द व रामछैल निवासी रक्सा को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर उक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 30-30 दिन का सादा कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से 2,500-2,500 रुपये पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देय होगा। संवाद
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एनडीपीएस एक्ट के दोषी को पांच माह की कैद
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहतएनडीपीएस एक्ट के दोषी को पांच माह के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 24 सितंबर को न्यायालय सीजे(जेडी)/एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त छोटू गिरी निवासी झुंगिया को उक्त सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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आर्म्स एक्ट के दोषी को चार वर्ष सश्रम कारावास
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आयुध अधिनियम के मामले में दो अभियुक्त को सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। 24 सितंबर को न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट की अदालत ने थाना कोतवाली खलीलाबाद से संबंधित अभियुक्त प्रवीण पांडेय निवासी मलाव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का साधारण कारावास अभियुक्त को भुगतना होगा। इसी तरफ मेंहदावल थाना पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त दुर्बल ढाढी निवासी मड़हा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व 2,500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। संवाद
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गोहत्या के अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व अर्थदंड
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 4,050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 22 सितंबर को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त सुधन निवासी गजौली शेख को उक्त सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट व संपत्ति के नुकसान के अपराध में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा व तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 22 सितंबर को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम की अदालत ने थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त रामशब्द व रामछैल निवासी रक्सा को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर उक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 30-30 दिन का सादा कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से 2,500-2,500 रुपये पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देय होगा। संवाद
एनडीपीएस एक्ट के दोषी को पांच माह की कैद
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहतएनडीपीएस एक्ट के दोषी को पांच माह के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 24 सितंबर को न्यायालय सीजे(जेडी)/एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त छोटू गिरी निवासी झुंगिया को उक्त सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद