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Sant Kabir Nagar News: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
Sat, 13 Jan 2024 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 13 Jan 2024 12:37 AM IST
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10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने गर्भवती पत्नी की गला दबा कर हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि थाना हरपुर बुदहट अंतर्गत ग्राम ढडीयाडीह जिला गोरखपुर के निवासी सुदामा ने अपनी बेटी राधिका उम्र 21 वर्ष की शादी 29 जून 2020 को ग्राम मोहबरी थाना महुली संतकबीर नगर के मूल निवासी रामधारी पुत्र बैजनाथ के साथ की थी। आरोप है कि पति पीकर घर आता था और मारपीट कर तरह-तरह से प्रताड़ित करता था। बेटी को रामधारी, बैजनाथ, राम प्रसाद ने मारा-पीटा और दहेज में दो लाख रुपये की मांग की।
अचानक 16 अप्रैल 2021 को दामाद ने सूचना दी कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। हत्या की गई है। मेरी बेटी चार माह की गर्भवती थी। तहरीर के आधार पर थाना महुली में आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ।
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विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी पति रामधारी, ससुर बैजनाथ, के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में पति रामधारी, ससुर बैजनाथ के विरुद्ध दौरान विचारण तथा गवाहों की गवाही मेडिकल रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु गला घोंटने से तथा दम घुटने से हुई बताई गई।
ससुर बैजनाथ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। पति रामधारी निवासी महोबरी थाना महुली को गर्भवती पत्नी राधिका की कमरे में गला दबा कर हत्या करने के दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दूबे की कोर्ट ने गर्भवती पत्नी की गला दबा कर हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि थाना हरपुर बुदहट अंतर्गत ग्राम ढडीयाडीह जिला गोरखपुर के निवासी सुदामा ने अपनी बेटी राधिका उम्र 21 वर्ष की शादी 29 जून 2020 को ग्राम मोहबरी थाना महुली संतकबीर नगर के मूल निवासी रामधारी पुत्र बैजनाथ के साथ की थी। आरोप है कि पति पीकर घर आता था और मारपीट कर तरह-तरह से प्रताड़ित करता था। बेटी को रामधारी, बैजनाथ, राम प्रसाद ने मारा-पीटा और दहेज में दो लाख रुपये की मांग की।
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अचानक 16 अप्रैल 2021 को दामाद ने सूचना दी कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। हत्या की गई है। मेरी बेटी चार माह की गर्भवती थी। तहरीर के आधार पर थाना महुली में आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ।
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विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी पति रामधारी, ससुर बैजनाथ, के विरुद्ध दहेज हत्या का आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में पति रामधारी, ससुर बैजनाथ के विरुद्ध दौरान विचारण तथा गवाहों की गवाही मेडिकल रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु गला घोंटने से तथा दम घुटने से हुई बताई गई।
ससुर बैजनाथ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। पति रामधारी निवासी महोबरी थाना महुली को गर्भवती पत्नी राधिका की कमरे में गला दबा कर हत्या करने के दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।