फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Life imprisonment to the person guilty of raping and murdering an innocent child and hiding the dead body.

Sant Kabir Nagar News: मासूम से दुष्कर्म और हत्या कर लाश छिपाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

Fri, 19 Sep 2025 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 19 Sep 2025 11:29 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the person guilty of raping and murdering an innocent child and hiding the dead body.
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या कर साक्ष्य को मिटाने के दोषी लाल बहादुर केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

बेलहर कला थाना अंतर्गत के रहने वाले नाबालिग लड़की के पीड़ित पिता ने थाना बेलहर कला पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 4 नवंबर 2020 को उसकी सात वर्षीय बेटी धान ढोने उसके साथ खेत गई थी। वह बोझा घर पहुंचा कर खेत में आया तो उसकी लड़की नहीं मिली। बाद में उसका शव मिला। थाना बेलहर कला में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा सहित कुल 9 गवाहों को परीक्षित कराया। तथा 10 प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाही के आधार पर थाना बेलहर कला के लाल बहादुर केवट को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed