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Sant Kabir Nagar News: मासूम से दुष्कर्म और हत्या कर लाश छिपाने के दोषी को उम्रकैद की सजा
Fri, 19 Sep 2025 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 19 Sep 2025 11:29 PM IST
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या कर साक्ष्य को मिटाने के दोषी लाल बहादुर केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
बेलहर कला थाना अंतर्गत के रहने वाले नाबालिग लड़की के पीड़ित पिता ने थाना बेलहर कला पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 4 नवंबर 2020 को उसकी सात वर्षीय बेटी धान ढोने उसके साथ खेत गई थी। वह बोझा घर पहुंचा कर खेत में आया तो उसकी लड़की नहीं मिली। बाद में उसका शव मिला। थाना बेलहर कला में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा सहित कुल 9 गवाहों को परीक्षित कराया। तथा 10 प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाही के आधार पर थाना बेलहर कला के लाल बहादुर केवट को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।
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बेलहर कला थाना अंतर्गत के रहने वाले नाबालिग लड़की के पीड़ित पिता ने थाना बेलहर कला पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 4 नवंबर 2020 को उसकी सात वर्षीय बेटी धान ढोने उसके साथ खेत गई थी। वह बोझा घर पहुंचा कर खेत में आया तो उसकी लड़की नहीं मिली। बाद में उसका शव मिला। थाना बेलहर कला में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा सहित कुल 9 गवाहों को परीक्षित कराया। तथा 10 प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और गवाही के आधार पर थाना बेलहर कला के लाल बहादुर केवट को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया।
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