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Sant Kabir Nagar News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास

Mon, 07 Oct 2024 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 07 Oct 2024 11:52 PM IST
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Life imprisonment to four accused of gang rape of teenage girl
- 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, सात गवाहों की हुई गवाही
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संवाद न्यूज एजेंसी

संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के दो सगे भाई समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर चारों दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। पचास हजार रुपये प्रतिकर भी पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
महुली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निवासी किशोरी के पिता ने 27 मई 2016 को तहरीर दिया कि 16 वर्षीय बेटी को 22 मई 2016 को सुबह 11 बजे एक आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी के साथ दो शख्स और थे। प्रार्थना पत्र के आधार पर एक नामजद आरोपी और दो अज्ञात के विरुद्ध थाना महुली मे केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद चार आरोपियों के विरुद्ध किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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चारों आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म से इनकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को कोर्ट में पेश कराया। बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने थाना चिलुआताल ग्राम कोठा के दो सगे भाइयों विनोद सिंह, मोहन सिंह और बल्लभ उर्फ बलिराम व थाना खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम धमैचा के अमरजीत को सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी पाए जाने पर चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर चारों दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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