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Sant Kabir Nagar News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास व अर्थदंड

Fri, 17 Apr 2026 12:58 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 12:58 AM IST
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Life imprisonment and fine for the accused in the murder case
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के बाद 16 अप्रैल को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत ने फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार इस्तियाक सलमानी पुत्र सई मोहम्मद निवासी बढ़या थाना धर्मसिंहवा ने थाना पर आरोपी सई मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी के विरुद्ध अपनी मां व भाई को हत्या की नियत से फावड़े से प्रहार कर घायल करने और बाद में मां का इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने व भाई को गम्भीर रुप से घायल होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। एसओ इन्द्रभूषण सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। कोर्ट ने मामले से संबंधित आरोपी सई मोहम्मद को हत्या की धारा में आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना होगा। साथ ही धारा 307 में 10 वर्ष के कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषी को 3 माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा।
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