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Sant Kabir Nagar News: वाहन की क्षतिपूर्ति के 2 लाख 73 हजार अदा करे बीमा कंपनी
Thu, 09 May 2024 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Thu, 09 May 2024 12:05 AM IST
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- जिला उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के खिलाफ सुनाया फैसला
- 60 हजार अतिरिक्त भुगतान का आदेश
- बीमा कंपनी ने दुर्घटना होने पर आधे से कम धनराशि काकिया था भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा अवधि में हुए दुर्घटना के बाद वाहन के मरम्मत में खर्च हुए शेष धनराशि का भुगतान करने का आदेश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को दिया है। 2 लाख 73 हजार 991 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में और 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करना पड़ेगा।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के दरुआ जफ्ती गांव निवासी राम चरन यादव ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि वह 30 अक्तूबर 2022 को शाम छह बजे टाटा सफारी से खलीलाबाद से गोरखपुर जा रहे थे। जैसे ही रसूलाबाद हनुमान मंदिर के निकट पहुंचे। आगे चल रही वाहन के अचानक ब्रेक लेने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बीमा कंपनी को तत्काल सूचित किया, लेकिन बीमा कंपनी ने 4 लाख 20 हजार 790 रुपये में से महज 1 लाख 46 हजार 799 का ही भुगतान किया गया। शेष रुपये 2 लाख 73 हजार 990 रुपये का भुगतान बीमा कंपनी ने नहीं किया । थक-हार कर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शेष मरम्मत व्यय 2 लाख 73 हजार 991 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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- 60 हजार अतिरिक्त भुगतान का आदेश
- बीमा कंपनी ने दुर्घटना होने पर आधे से कम धनराशि काकिया था भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा अवधि में हुए दुर्घटना के बाद वाहन के मरम्मत में खर्च हुए शेष धनराशि का भुगतान करने का आदेश आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को दिया है। 2 लाख 73 हजार 991 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में और 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करना पड़ेगा।
अधिवक्ता अंजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के दरुआ जफ्ती गांव निवासी राम चरन यादव ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि वह 30 अक्तूबर 2022 को शाम छह बजे टाटा सफारी से खलीलाबाद से गोरखपुर जा रहे थे। जैसे ही रसूलाबाद हनुमान मंदिर के निकट पहुंचे। आगे चल रही वाहन के अचानक ब्रेक लेने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बीमा कंपनी को तत्काल सूचित किया, लेकिन बीमा कंपनी ने 4 लाख 20 हजार 790 रुपये में से महज 1 लाख 46 हजार 799 का ही भुगतान किया गया। शेष रुपये 2 लाख 73 हजार 990 रुपये का भुगतान बीमा कंपनी ने नहीं किया । थक-हार कर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
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कोर्ट ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शेष मरम्मत व्यय 2 लाख 73 हजार 991 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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