फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   imprisonment of seven years

गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष की सजा

Tue, 27 Sep 2022 11:18 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Sep 2022 11:18 PM IST
विज्ञापन
imprisonment of seven years
गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष की सजा
विज्ञापन

- पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ल ने मछली मारने के विवाद में गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के चौरी निवासी हसीना खातून ने पुलिस को तहरीर दिया। जिसमें कहा कि 24 नवंबर 2020 की शाम बच्चों के बीच मछली मारने के विवाद को लेकर उसके पट्टीदार लियाकत ने अपशब्द कहते हुए मारपीट किया था।
विज्ञापन

पति सैय्यद अली को अपशब्द कहते हुए गुस्से में लाठी से हमला कर दिया। हमले में पति को चोटें आई थी। पति को अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। अभियोजन की तरफ से छह गवाह प्रस्तुत किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

दस प्रपत्रों को साबित कराया गया। हत्या में प्रयुक्त लाठी को भी न्यायालय में पेश किया गया। गवाहों ने घटना की पुष्टि की। जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ल ने दोषी लियाकत को सात वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed