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Sant Kabir Nagar News: बिना अनुमति झंडा-बैनर लगाया तो लगेगा 500 जुर्माना- बस इन्हें करनी होगी शिकायत

Thu, 21 Mar 2024 11:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 21 Mar 2024 11:54 AM IST
सार

डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि अगर बिना भवन स्वामी के अनुमति से कोई पोस्टर या बैनर लगाता तो उस पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना भवन स्वामी को दिया जाएगा। इसके लिए भवन स्वामी को कंट्रोल रूम में शिकायत करनी होगी।

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If you put up a flag or banner without permission, you will be fined Rs 500.
डीएम महेंद्र सिंह तंवर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोकसभा चुनाव में आयोग ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। कोई प्रत्याशी भवन स्वामी की बिना अनुमति से पोस्टर, बैनर लगाता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना देना होगा। यह रुपये भवन स्वामी को दिया जाएगा। बशर्ते प्रशासन तक शिकायत पहुंचनी चाहिए।
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चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों व आमजन के लिए कुछ नियम लागू किए हैं, ताकि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रत्याशी चाहे जिस दल का हो, उन्हें आयोग के नियमों का पालन करना होगा। निजी भवनों में बैनर, झंडा कटआउट आदि प्रतिबंधित नहीं है। इसमें भवन स्वामी की स्वेच्छा जरूरी है।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि अगर बिना भवन स्वामी के अनुमति से कोई पोस्टर या बैनर लगाता तो उस पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना भवन स्वामी को दिया जाएगा। इसके लिए भवन स्वामी को कंट्रोल रूम में शिकायत करनी होगी।
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सरकारी कार्यालयों से हटेंगी तस्वीरें
जनपद के सरकारी कार्यालयों में सिर्फ दिवगंत महापुरूषों की ही फोटो लगा सकते हैं। कार्यालय में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री व नेता की फोटो लगी मिलेगी तो संबधित विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी।
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