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Sant Kabir Nagar News: बोर्ड से स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू होगा गृहकर शुल्क

Fri, 29 Aug 2025 11:21 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Aug 2025 11:21 PM IST
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House tax fee will be applicable only after getting approval from the board
संवाद न्यूज एजेंसी
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मगहर। नगर पंचायत मगहर के कार्यालय सभागार में नगर पंचायत अध्यक्ष अनवरी बेगम की अध्यक्षता में शुक्रवार को बोर्ड बैठक हुई। इसमें नगर के विकास, स्वच्छ भारत मिशन, जल निगम नगरीय अमृत योजना के तहत विकास कार्य, नगर पंचायत की आय में वृद्वि, साफ-सफाई, पथ प्रकाश आदि तथ्यों पर विचार-विमर्श करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए गए।
बैठक में नगर पंचायत मगहर अधिशासी अधिकारी वैभव सिंह ने बताया कि नगर पंचायत मगहर में उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय द्वारा पुनर्गठन योजना के अंतर्गत दो स्थानों पर नलकूप निर्माण हेतु भूमि चिह्नित की गई है। जिसे सभी सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। बैठक में सभासद अवधेश सिंह द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन शुल्क एवं 10 प्रतिशत बढ़े सर्किल रेट वृद्धि को लेकर सवाल उठाया गया।
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इस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से गृहकर, अपशिष्ट शुल्क पर रोक लगाते हुए जब तक बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक यह शुल्क लागू न किया जाए। नगर पंचायत मगहर बोर्ड सदस्यों द्वारा खराब स्ट्रीट लाइट सही कराने एवं जिन विद्युत पोलों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। उस पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। नगर पंचायत मगहर के बोर्ड सदस्यों के द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि कार्यालय स्तर पर बनाई गई समितियों को पूर्ण रूप से सक्रिय किया जाए। साथ ही पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि जल निकासी योजनांतर्गत पुलिस चौकी मगहर से बंधा तक आरसीसी नाले का निर्माण कार्य हेतु प्राप्त कार्यदेश फर्म को कार्य न पूर्ण कर कार्य छोड़ने की स्थिति में नोटिस जारी कर कार्यदेश को निरस्त करते हुए काली सूची में डाले जाने की कार्रवाई की जाए।
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