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हाईकोर्ट ने चेयरमैन पद के दोबारा मतगणना आदेश को किया निलंबित

Sat, 01 Aug 2020 09:03 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2020 09:03 PM IST
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highcourt suspend recounting order
हाईकोर्ट ने चेयरमैन पद के दोबारा मतगणना आदेश को किया निलंबित
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- सात मार्च को अपर जिला जज की कोर्ट ने दोबारा मतगणना का दिया था आदेश
- 24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के चेयरमैन पद की दोबारा मतगणना का आदेश अपर जिला जज ने दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश को निलंबित कर दिया है। विपक्ष को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर दाखिल करने का समय निर्धारित किया है। 24 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि तय की गई है।

वर्ष 2017 में नगर पालिका परिषद खलीलाबाद का चुनाव हुआ था। एक दिसंबर 2017 को मतगणना हुई थी। जिसमें भाजपा के प्रत्यशी श्यामसुदंर वर्मा ने बसपा के प्रत्याशी जगत जायसवाल को पराजित किया था। मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए जगत जायसवाल ने जिला जज संतकबीरनगर की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। जिला जज ने मामले की सुनवाई के लिए अपर जिला जज के न्यायालय में पत्रावली को स्थानांतरित कर दिया था। अपर जिला जज दीपकांत मणि ने सुनवाई की थी। सात मार्च को अपर जिला जज की कोर्ट ने 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विहित/ प्राधिकारी संतकबीरनगर को अपनी देखरेख में वीडियोग्राफी के बीच पुन: मतगणना कराने का आदेश दिया था। चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा ने बताया कि दोबारा मतगणना के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट प्रयागराज में रिट दाखिल किया था। जिस पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपर जिला जज के आदेश को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान और न्याय पालिका में उन्हें पूरा विश्वास है। जबकि पूर्व चेयरमैन जगत जायसवाल ने कहा कि हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना आदेश केे निलंबित किया है, लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया है। कोर्ट में वह अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे।
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