{"_id":"62867f8278abb2756a14d6dd","slug":"help-line-number-issue-khalilabad-news-gkp437437416","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध रूप से संचालित अस्पतालों की दें जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध रूप से संचालित अस्पतालों की दें जानकारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अवैध रूप से संचालित अस्पतालों की दें जानकारी
- डीएम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम व मेडिकल स्टोर पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम ने लोगों से ऐसे अस्पतालों की सूचना देने की अपील की है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर लोग फोन कर सूचना दे सकते हैं। जिसके बाद टीम कार्रवाई करेगी।
जिले में अवैध रूप से नर्सिंग होम व मेडिकल स्टोर संचालित होने की सूचना प्रशासन को लोग देते रहे हैं। जिस पर कार्रवाई भी होती रही है। इधर मगहर में एक अस्पताल में महिला की मौत के बाद डीएम से सख्ती शुरू कर दी है। डीएम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 05547-226505 पर फोन करके सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।
डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि जिले में कही भी अवैध रूप से नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट के जारी नंबर पर दे सकता है। उसके बाद टीम जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। बिना डिग्री के चिकित्सकों की जानकारी भी दे सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
- डीएम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम व मेडिकल स्टोर पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम ने लोगों से ऐसे अस्पतालों की सूचना देने की अपील की है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर लोग फोन कर सूचना दे सकते हैं। जिसके बाद टीम कार्रवाई करेगी।
जिले में अवैध रूप से नर्सिंग होम व मेडिकल स्टोर संचालित होने की सूचना प्रशासन को लोग देते रहे हैं। जिस पर कार्रवाई भी होती रही है। इधर मगहर में एक अस्पताल में महिला की मौत के बाद डीएम से सख्ती शुरू कर दी है। डीएम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 05547-226505 पर फोन करके सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।
विज्ञापन
डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि जिले में कही भी अवैध रूप से नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट के जारी नंबर पर दे सकता है। उसके बाद टीम जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। बिना डिग्री के चिकित्सकों की जानकारी भी दे सकते हैं।
विज्ञापन