फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Got justice from court after eight years...joy among family members

Sant Kabir Nagar News: आठ साल बाद कोर्ट से मिला न्याय... परिजनों में खुशी

Wed, 09 Oct 2024 12:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 09 Oct 2024 12:15 AM IST
विज्ञापन
Got justice from court after eight years...joy among family members
किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
धनघटा /संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर कर ले जाने और सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाई समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के इस फैसले से किशोरी के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि आठ साल बाद न्याय मिला है।

महुली क्षेत्र के एक ग्राम निवासी किशोरी के पिता ने बताया कि 22 मई 2016 की घटना है और अब जाकर फैसला आया है। बताया कि तहरीर के आधार पर चार पर केस दर्ज हुआ था। लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद थी। सोमवार को फैसला आया तो लगा कि मामले में देर तो लगा पर न्याय मिला।
विज्ञापन

उनका कहना था कि अगर लोग अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो न्याय जरूर मिलता है। जो बेटी के साथ ही वह आगे अन्य किसी के साथ न हो। सरकार को इसमें कोई ऐसा कानून लाना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना होती है तो उसे त्वरित न्याय मिले। किशोरी के परिजनों ने खुशी जताई। कहा कि कोर्ट पर भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस तरह के कार्य करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed