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Sant Kabir Nagar News: गोहत्या के आरोपी पर लगा गुंडा एक्ट
Fri, 14 Feb 2025 11:20 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 14 Feb 2025 11:20 PM IST
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संतकबीरनगर। एसपी की आख्या के बाद डीएम कोर्ट ने दुधारा थाना निवासी नूर मोहम्मद पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। नूर मोहम्मद पर गोहत्या का आरोप है।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एसपी ने आख्या दी है कि दुधारा क्षेत्र के करमाखान निवासी नूर मोहम्मद पुत्र मुन्नू अपने दुस्साहसिक कुकृत्यों के जरिए जनमानस में भय और आतंक पैदा कर समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह गोहत्या का अपराध करने का अभ्यस्त हो गया है। इसके कुकृत्यों के भय एवं आतंक से आम जनमानस इसके विरूद्ध शिकायत करने और साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। एसपी और एसओ मेंहदावल की आख्या पर डीएम ने नूर मोहम्मद पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिले की सीमा में उसका छह माह तक प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एसपी ने आख्या दी है कि दुधारा क्षेत्र के करमाखान निवासी नूर मोहम्मद पुत्र मुन्नू अपने दुस्साहसिक कुकृत्यों के जरिए जनमानस में भय और आतंक पैदा कर समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह गोहत्या का अपराध करने का अभ्यस्त हो गया है। इसके कुकृत्यों के भय एवं आतंक से आम जनमानस इसके विरूद्ध शिकायत करने और साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। एसपी और एसओ मेंहदावल की आख्या पर डीएम ने नूर मोहम्मद पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिले की सीमा में उसका छह माह तक प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
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