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Sant Kabir Nagar News: गैंगस्टर को दो वर्ष कैद की सजा, पांच हजार का अर्थदंड
Sat, 21 Dec 2024 11:43 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 21 Dec 2024 11:43 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी लहरी को दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। अदा न करने पर दोषी को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास बिताना होगा। पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि को दंडादेश के साथ समायोजित किया जाएगा।
थाना महुली के तत्कालीन एसओ राम एकबाल ने तीन जून 2000 को थाना महुली में तहरीर देकर आरोपी लहरी पुत्र बुद्धिराम ढाडी निवासी ग्राम बनकटिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर और अन्य पर केस दर्ज कराया था। लहरी पर आरोप था कि वह अकेले या गिरोह के साथियों के साथ लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगीन अपराध करता है। विवेचना के बाद आरोपी लहरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषी लहरी पुत्र बुद्धिराम ढाडी निवासी ग्राम बनकटिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को दंडित किया।
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थाना महुली के तत्कालीन एसओ राम एकबाल ने तीन जून 2000 को थाना महुली में तहरीर देकर आरोपी लहरी पुत्र बुद्धिराम ढाडी निवासी ग्राम बनकटिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर और अन्य पर केस दर्ज कराया था। लहरी पर आरोप था कि वह अकेले या गिरोह के साथियों के साथ लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगीन अपराध करता है। विवेचना के बाद आरोपी लहरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोषी लहरी पुत्र बुद्धिराम ढाडी निवासी ग्राम बनकटिया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को दंडित किया।
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