फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Gangster Act convict gets four years jail

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार साल की सजा

Wed, 01 Dec 2021 11:27 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:27 AM IST
विज्ञापन
Gangster Act convict gets four years jail
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ शेख ने दोषी को चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि 27 मार्च 2003 को महुली थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव अपने सहयोगी सिपाहियों के साथ शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से मोलनापुर से काली की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान पीडारी तिराहे पर सूचना मिली कि गोनौरा निवासी रामबदन तिवारी गिरोह बनाकर लूट, चोरी सहित अन्य अपराध करता है।
विज्ञापन

वह खुद के साथ अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करता करता था। उसके खिलाफ कोई व्यक्ति गवाही देना नहीं चाहता था। सूचना पर रामबदन तिवारी को पकड़ा गया। उसके विरुद्ध महुली थाने में पांच मुकदमे दर्ज थे। मामले में थाना महुली में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया था। अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों की गवाही कराई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed