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Sant Kabir Nagar News: धमकी देने के मामले में चार को सुनाई सजा

Thu, 04 Dec 2025 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 04 Dec 2025 12:07 AM IST
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Four sentenced for threatening
संतकबीरनगर। धमकी देने के मामले में एसीजेएम कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक सजा व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी संदीप कुमार मीन के निर्देशन में चलाए जा रहे आपरेशन कनविक्शन के तहत चार अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ही 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। यह मामला बखिरा थानाक्षेत्र के हटवा गांव का था। सभी अभियुक्त सीताराम, हनुमान सिंह, मोन और नंदगोपाल हटवा गांव के रहने वाले थे। एक व्यक्ति पर 2500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 30 दिन साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के संबंध में एक अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 2 दिसंबर को न्यायालय एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने मेंहदावल पर पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्ता सोना देवी निवासी कुशौना कला को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,500 रुपये जुर्माना का दंडादेश पारित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के सादा कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद
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