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Sant Kabir Nagar News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल दो माह की कारावास
Fri, 15 Mar 2024 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 15 Mar 2024 01:14 AM IST
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- बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पांच साल दो माह की कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साक्ष्य के अभाव में मां ज्योति व पत्नी पिंकी उर्फ पिंका को दोषमुक्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि वादिनि मुकदमा फुलझरी ने 23 दिसंबर 2018 को थाना दुधारा में तहरीर दिया कि शाम छह बजे गांव का सुनील उसके घारी के जमीन में शौचालय व नल गड़वा रहा था। पति चंद्रशेखर ने रोका सुनील, सुनील की मां ज्योति व सुनील की पत्नी पिंकी पति चंद्रशेखर को बांस का ठेका व डंडा से अपशब्द कहते हुए मारने-पीटने लगे।सुनील ने बांस के ठेके से चंद्रशेखर के पेट में मार दिया। पति गिर कर छटपटाने लगे व थोड़े ही देर बाद उनकी मौत हो गई। थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट में सुनवाई के बाद गैर इरादतन हत्या के दोषी पाए जाने पर सुनील निवासी ग्राम केकरहो थाना दुधारा को पांच साल दो माह के कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही माता ज्योति व पत्नी पिंकी उर्फ पिंका को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पांच साल दो माह की कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साक्ष्य के अभाव में मां ज्योति व पत्नी पिंकी उर्फ पिंका को दोषमुक्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि वादिनि मुकदमा फुलझरी ने 23 दिसंबर 2018 को थाना दुधारा में तहरीर दिया कि शाम छह बजे गांव का सुनील उसके घारी के जमीन में शौचालय व नल गड़वा रहा था। पति चंद्रशेखर ने रोका सुनील, सुनील की मां ज्योति व सुनील की पत्नी पिंकी पति चंद्रशेखर को बांस का ठेका व डंडा से अपशब्द कहते हुए मारने-पीटने लगे।सुनील ने बांस के ठेके से चंद्रशेखर के पेट में मार दिया। पति गिर कर छटपटाने लगे व थोड़े ही देर बाद उनकी मौत हो गई। थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट में सुनवाई के बाद गैर इरादतन हत्या के दोषी पाए जाने पर सुनील निवासी ग्राम केकरहो थाना दुधारा को पांच साल दो माह के कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही माता ज्योति व पत्नी पिंकी उर्फ पिंका को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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