फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Five years and two months imprisonment to the person guilty of culpable homicide

Sant Kabir Nagar News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल दो माह की कारावास

Fri, 15 Mar 2024 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 15 Mar 2024 01:14 AM IST
विज्ञापन
Five years and two months imprisonment to the person guilty of culpable homicide
- बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पांच साल दो माह की कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साक्ष्य के अभाव में मां ज्योति व पत्नी पिंकी उर्फ पिंका को दोषमुक्त कर दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि वादिनि मुकदमा फुलझरी ने 23 दिसंबर 2018 को थाना दुधारा में तहरीर दिया कि शाम छह बजे गांव का सुनील उसके घारी के जमीन में शौचालय व नल गड़वा रहा था। पति चंद्रशेखर ने रोका सुनील, सुनील की मां ज्योति व सुनील की पत्नी पिंकी पति चंद्रशेखर को बांस का ठेका व डंडा से अपशब्द कहते हुए मारने-पीटने लगे।सुनील ने बांस के ठेके से चंद्रशेखर के पेट में मार दिया। पति गिर कर छटपटाने लगे व थोड़े ही देर बाद उनकी मौत हो गई। थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रमेश दुबे की कोर्ट में सुनवाई के बाद गैर इरादतन हत्या के दोषी पाए जाने पर सुनील निवासी ग्राम केकरहो थाना दुधारा को पांच साल दो माह के कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही माता ज्योति व पत्नी पिंकी उर्फ पिंका को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed