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Sant Kabir Nagar News: बिजली निगम के बकाए का नोटिस निरस्त
Fri, 02 May 2025 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 02 May 2025 11:33 PM IST
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संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिशासी अभियंता बिजली वितरण खंड द्वारा उपभोक्ता के विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिया है। वहीं उपभोक्ता को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, व सामाजिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च 10 हजार रुपये निर्णय की तिथि से 60 दिनों के अंदर अदा करने का आदेश दिया है। पीड़ित बिजली उपभोक्ता अनिल कुमार गुप्ता निवासी काजीपुर तेली टोला मगहर ने अपने अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में विपक्षी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संत कबीर नगर के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर कथन किया कि परिवादी ने 10 एचपी का विद्युत कनेक्शन लिया था। जिसका बिल समय-समय पर जमा करता रहा है। घर पर लगा विद्युत मीटर 2018-19 में खराब हो गया था। सूचना तत्काल निगम को दिया। 15 अप्रैल 2019 को खराब मीटर बदलकर नया मीटर लगाया गया।
इसके बाद निगम ने नोटिस देकर 7,53,886 रुपये बकाया दर्शाते हुए 11 अक्तूबर 2019 को नोटिस जारी कर दिया, जिसकी जानकारी फरवरी 2022 को हुई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मामले में परिवादी व विपक्षी के अधिवक्ताओं की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संत कबीर नगर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी के विरुद्ध जारी किए गए नोटिस को निरस्त करने का आदेश दिया।
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इसके बाद निगम ने नोटिस देकर 7,53,886 रुपये बकाया दर्शाते हुए 11 अक्तूबर 2019 को नोटिस जारी कर दिया, जिसकी जानकारी फरवरी 2022 को हुई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मामले में परिवादी व विपक्षी के अधिवक्ताओं की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संत कबीर नगर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए परिवादी के विरुद्ध जारी किए गए नोटिस को निरस्त करने का आदेश दिया।
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