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Sant Kabir Nagar News: ट्रक चलाकर भैंस को मारी थी टक्कर, चालक को सजा
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संतकबीरनगर। लापरवाही से ट्रक चलाते हुए एक व्यक्ति और उसकी भैंस को टक्कर मारने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही तीन धाराओं में 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मेंहदावल थाना क्षेत्र के करमैनी निवासी बेचन यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राधेश्याम निवासी लोहिया नगर वार्ड नंबर-11, निचलौल, जिला महराजगंज ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उन्हें और उनकी भैंस को टक्कर मार दी थी। इस मामले में मेंहदावल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
उपनिरीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 16 अक्तूबर को ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 429 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों धाराओं में 1000, 500 और 1000 रुपये, कुल 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मेंहदावल थाना क्षेत्र के करमैनी निवासी बेचन यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राधेश्याम निवासी लोहिया नगर वार्ड नंबर-11, निचलौल, जिला महराजगंज ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उन्हें और उनकी भैंस को टक्कर मार दी थी। इस मामले में मेंहदावल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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उपनिरीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 16 अक्तूबर को ग्राम न्यायालय मेंहदावल ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 429 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों धाराओं में 1000, 500 और 1000 रुपये, कुल 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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