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Sant Kabir Nagar: डीएम ने जिले में लागू किया धारा 144, जूलूस-प्रदर्शन पर रोक- जानिए लोगों से क्या की अपील

Fri, 29 Mar 2024 12:18 PM IST
रोहित सिंह अमर उजाला ब्यूरो, संत कबीर नगर
अमर उजाला ब्यूरो, संत कबीर नगर Published by: रोहित सिंह Updated Fri, 29 Mar 2024 12:18 PM IST
सार

डीएम महेंद्र सिंह तवंर ने बताया कि सभी प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी सामान्य जन को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन, नियम और कानून का पालन करने में उन्हें भी प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग करना होगा।

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DM Sant Kabir Nagar Mahendra Singh Tanwar has imposed Section 144 in the district.
पुलिस और प्रशासनिक टीम ने रात में ही गश्त बढ़ा दिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश में हाई एलर्ट होते ही बृहस्पतिवार रात दस बजे संत कबीर नगर के डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने जिलेभर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस अवधि में बिना अनुमति सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
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शुक्रवार को इसे लेकर डीएम ने अधिकारियों संग बैठक की और निर्देश दिया कि किसी सामान्य या राहगीर को अनुचित तरीके से परेशान न किया जाए। अगर कोई शांतिभंग करते दिखे तो पहले समझाएं, उचित लगे तो कार्रवाई करें।
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DM Sant Kabir Nagar Mahendra Singh Tanwar has imposed Section 144 in the district.
डीएम महेंद्र सिंह तंवर - फोटो : अमर उजाला
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में पुलिस का कड़ा पहरा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी गई है। चूंकि, शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है।

ऐसे में सुरक्षा के साथ किसी प्रकार के जूलूस, भाषण, प्रचार या अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। बृहस्पतिवार की रात में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस के अधिकारियों ने भी बाजार, चौराहों के साथ अन्य इलाकों में गश्त की। डीएम महेंद्र सिंह तवंर ने बताया कि सभी प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी सामान्य जन को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन, नियम और कानून का पालन करने में उन्हें भी प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग करना होगा।

 
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