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राज्यमंत्री पप्पू निषाद को मिली जमानत 

Mon, 11 Jul 2016 11:06 PM IST
Sant Kabir Nagar
Sant Kabir Nagar Updated Mon, 11 Jul 2016 11:06 PM IST
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State MINISTER Pappu Nishad grant bail
खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद - फोटो : अमर उजाला
महिला से मारपीट और धमकाने के आरोप में जेल गए यूपी के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को सोमवार को एडीजे कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले राज्यमंत्री की जमानत अर्जी को सीजेएम कोर्ट नेे खारिज कर दी थी।
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सोमवार को राज्यमंत्री की तरफ से  जमानत की अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया। सीजेएम संजय कुमार गोंड ने मामले की सुनवाई की और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना को आधार मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। एडीजे प्रफुल्ल कमल के न्यायालय में सवा दो बजे मामले की सुनवाई हुई।
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एडीजे की कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब कर मामले की सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने राज्यमंत्री की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 20-20 हजार के दो जमानत तथा उसी राशि का बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया। 
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