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कुकर्म के आरोपी को सात साल की सजा

Wed, 31 Jan 2018 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 31 Jan 2018 11:56 PM IST
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seven years sentenced
court
 संतकबीरनगर। दुधारा क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पूर्व ननिहाल में आए किशोर के साथ हुए कुकर्म के मामले मेंफास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रफुल्ल कमल ने बुधवार को देवरिया विजयी निवासी मोहम्मद आरिफ उर्फ बेचन को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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इसके साथ पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने की दशा में पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पीड़ित का हिना है कि पांच जून 2015 को उसकी चचेरी बहन की शादी थी। उसमें उसका 13 वर्षीय भांजा आया था।
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बारात आने के समय गांव का आरिफ उर्फ बेचन उसे घसीटते हुए बंद ईट भट्टे पर ले गया। आरोप हैं कि भांजे के साथ कुकर्म किया। भांजे को ढूंढते हुए जब पहुंचे तो आरोपी आरिफ उसे छोड़कर भाग गया। इस मामले में थाना दुधारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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न्यायालय में मुकदमे का परीक्षण हुआ तथा गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज कराई। गवाहों की गवाही व परिस्थिति को देखते हुए एफटीसी प्रथम प्रफुल्ल कमल ने आरोपी मोहम्मद आरिफ को दोषी मानते हुए धारा 377 व 3/4 पॉस्को अधिनयम में सात साल की कठोर कारावास व 15 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर पांच माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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