फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   liege of land cancelled

33 अपात्रों को 46 बीघे जमीन का पट्टा निरस्त

Fri, 12 Jan 2018 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 12 Jan 2018 11:44 PM IST
विज्ञापन
liege of land cancelled
किसान - फोटो : SELF
संतकबीरनगर। मेंहदावल तहसील क्षेत्र के बौधरा में 19 साल पहले दूसरे गांवों के 33 लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से 46 बीघे कृषि भूमि का पट्टा एडीएम न्यायिक कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस जमीन को ग्राम समाज के खाते में दर्ज करने का भी आदेश पारित किया है। 
विज्ञापन


 एडीएम न्यायिक अनिल मिश्र ने बताया कि मेंहदावल तहसील क्षेत्र के बौधरा, मलाई और चौरईला में वर्ष 1998 में तत्कालीन एसडीएम ने 33 लोगों के नाम 46 बीघे कृषि भूमि का पट्टा किया था। उसी दौरान गलत तरीके से पट्टा आवंटन की शिकायत दर्ज कराई गई। वर्ष 2002 से पट्टा आवंटन निरस्तीकरण का मुकदमा भी शुरू हो गया।
विज्ञापन


पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से पता चला कि बौधरा गांव के सिर्फ छह लोगों को पट्टा आवंटित किया गया, जो अपात्र हैं। जबकि धौरापार, अमिलहवा, गगनई राव, बढ़या और मेंहदावल कस्बे के रहने वाले लोगों को भी जमीन का कृषि पट्टा दे दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जबकि उसी ग्राम पंचायत के पात्र लोगों को ही पट्टा देने का प्रावधान है। एडीएम न्यायिक ने बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से आवंटित पट्टा निरस्त कर दिया गया है। बौधरा के निवासी आवंटी भी अपात्र थे। यह जमीन  ग्राम समाज के खाते में दर्ज करने का भी आदेश पारित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed