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76 हजार रुपये भुगतान करें

Wed, 13 Apr 2016 11:57 PM IST
sant kabir nagar 
sant kabir nagar  Updated Wed, 13 Apr 2016 11:57 PM IST
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gave 76,000 rupee's
supreme court
संतकबीरनगर में जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन किराए के एक मामले में सुनवाई के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के वित्त निदेशक आदि अफसरों के खिलाफ 76,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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साथ ही 10000 रुपये क्षतिपूर्ति व 2000 वाद व्यय भी अदा करने का भी निर्देश दिया है।  औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद की निवासी एवं मेसर्स भारतीय ट्रांसपोर्ट के प्रोपराइटर सीमा भारती का आरोप था कि अधिशासी अभियंता विद्युत के जरिए  किराए के वाहन के लिए  टेंडर जारी किया गया था। प्रक्रिया के तहत उनका टेंडर स्वीकृत हुआ और उन्होंने 12 माह के लिए अपना डीजल वाहन, चालक दो श्रमिक सहित एग्रीमेंट के तहत विभाग को दिया था। एग्रीमेंट के तहत एक मार्च 2014 से 15 मई 2014 तक उनका वाहन विभाग ने प्रयोग किया।
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बिल प्रस्तुत करने पर विभाग ने भुगतान नहीं किया। दो माह के बिल छिहत्तर हजार रुपये के भुगतान के संबंध में अधिशासी अभियंता के जरिए एक पत्र निदेशक वित्त पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के भेजा गया। बावजूद उसके भुगतान    नहीं मिलने पर फोरम की शरण लेनी पड़ी। 
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फोरम के अध्यक्ष प्रेमचंद्र गुप्ता,सदस्य रामसुरेश चौरसिया तथा निर्मला यादव ने दोनों पक्षों की बहस को सुना। फोरम ने अपने निर्णय में कहा है कि विपक्षीगण निदेशक वित्त पूर्वांचल विद्युत वितरण वाराणसी, अधीक्षण अभियंता बस्ती, अधिशाषी अभियंता संतकबीरनगर तथा उपखंड अधिकारी खलीलाबाद 60 दिन के अंदर परिवादी को 76000 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करें।

इसके साथ ही परिवादी को हुए मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए दस हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 2000 रुपये वाद व्यय का भी भुगतान करें। 
 
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