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नाना के खिलाफ यौन शोषण का केस होगा

Wed, 01 Jun 2016 12:48 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला/ संतकबीरनगर
ब्यूरो अमर उजाला/ संतकबीरनगर Updated Wed, 01 Jun 2016 12:48 AM IST
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case will file against rape accused Maternal grandfather
संतकबीरनगर। सीजेएम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के बाद किशोरी का यौन शोषण के आरोपी नाना के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश धनघटा पुलिस को  दिया है। 
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किशोरी की सौतेली मां का आरोप था कि उसके पति की पहली पत्नी की बेटी के नाना ने खाना बनाने के लिए किशोरी को अपने घर बुलाया था। किशोरी मंद बुद्िध थी। इसका फायदा उठा कर 60 वर्षीय नाना ने जबरियां धरा धमका कर जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक उसका लगातार यौन शोषण किया।
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आरोप था कि 19 दिसंबर 2015 को रात में किशोरी के नाना उसे जान से मारने की धमकी देकर दुराचार करने लगा। जानकारी होने पर किशोरी के चचेरे नाना व गांव की महिलाओं ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दिया। आरोप था कि पुलिस आरोपी नाना को पकड़ कर थाने ले गई और बाद में छोड़ दिया।
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थाने से कोई कार्रवाई नहीं होने पर मामले की शिकायत एसपी को प्रार्थना पत्र देकर की गई। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह न सिर्फ गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है ,अपितु सामाजिक संरचना पर कठोर आघात है।


ऐसे अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाना धनघटा द्वारा अभियोग न पंजीकृत करना यह दर्शित करता है कि पुलिस कितनी संवेदनहीन है। केस न दर्ज करने को पुलिस की घोर लापरवाही को इंगित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर केस दर्ज करने का आदेश धनघटा पुलिस को दिया। इसके साथ ही तत्कालीन एसएचओ धनघटा के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को आदेश की एक प्रति भेजने का  जिक्र किया।
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