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पूर्व प्रधान समेत पांच पर मुकदमा दर्ज
sant kabir nagar
Updated Wed, 27 Jul 2016 12:01 AM IST
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- फोटो : demo pic
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दुधारा थाना क्षेत्र के ग्राम हटवा के पूर्व प्रधान समेत पांच लोगों पर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज कराया है। हटवा निवासी अब्दुल खैर पुत्र अहमद हुसैन ने 25 सितंबर को एसडीएम मेंहदावल से शिकायत की थी कि उनके ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अब्दुल मन्नान समेत कई लोगों ने ग्राम पंचायत में स्थित गाटा संख्या 59 जो कि कब्रिस्तान की जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा कर घर बनवा लिया है।
ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंच कर भूमि की पैमाइश की तो शिकायत सही मिली। रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम मेंहदावल ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश दिया था। अब आदेश के अनुपालन में तहसीलदार ने ग्राम हटवा निवासी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल मन्नान, अब्दुल खालिक, अब्दुल कादिर, मोहम्मद मुस्तफा और जमीरुल्लाह के विरुद्ध धारा 122 बी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है।
हटवा निवासी हाजी मो. यूनुस का कहना था कि तत्कालीन ग्राम प्रधान अब्दुल मन्नान और उनके कुछ साथियों ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रुप से कब्जा किया था। वर्तमान में उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हैं। सरकारी जमीन पर ग्राम प्रधान के जरिए अवैध कब्जा साबित हो जाने के बाद ग्राम प्रधान को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर पूर्व ग्राम प्रधान अब्दुल मन्नान का कहना था कि जहां पर निर्माण है वह कब्रिस्तान की जमीन नहीं है, तकनीकी कारणों से लोगों को गलत फहमी है। कुछ लोग उनकी कामयाबी हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।
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ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंच कर भूमि की पैमाइश की तो शिकायत सही मिली। रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम मेंहदावल ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश दिया था। अब आदेश के अनुपालन में तहसीलदार ने ग्राम हटवा निवासी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल मन्नान, अब्दुल खालिक, अब्दुल कादिर, मोहम्मद मुस्तफा और जमीरुल्लाह के विरुद्ध धारा 122 बी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है।
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हटवा निवासी हाजी मो. यूनुस का कहना था कि तत्कालीन ग्राम प्रधान अब्दुल मन्नान और उनके कुछ साथियों ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रुप से कब्जा किया था। वर्तमान में उनकी पत्नी ग्राम प्रधान हैं। सरकारी जमीन पर ग्राम प्रधान के जरिए अवैध कब्जा साबित हो जाने के बाद ग्राम प्रधान को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर पूर्व ग्राम प्रधान अब्दुल मन्नान का कहना था कि जहां पर निर्माण है वह कब्रिस्तान की जमीन नहीं है, तकनीकी कारणों से लोगों को गलत फहमी है। कुछ लोग उनकी कामयाबी हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।
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