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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   धनघटा थाना क्षेत्र का मामला

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 17 May 2019 11:23 PM IST
Santkabirnagar Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Fri, 17 May 2019 11:23 PM IST
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धनघटा थाना क्षेत्र का मामला
Decision of court - फोटो : amar ujala
संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। यह प्रकरण विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संदीप जैन की अदालत में विचाराधीन है।
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इस मामले में पीड़िता की माता की तरफ से धनघटा थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया था कि उनकी नाबालिग बेटी को बीते वर्ष नौ नवंबर को मुजफ्फरपुर (बिहार) का रहने वाला रूदल शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। विवेचक द्वारा साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त रूदल की तरफ से न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संदीप जैन की अदालत में इस प्रकरण में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध किया और तर्क दिए कि यह असामाजिक तथा घृणित कृत्य है। पीड़िता ने अपने बयान में बलात्कार की बात बताई है। आरोपी को जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। न्यायाधीश संदीप जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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