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ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ताो 1200 रुपये जुर्माना

Fri, 20 Jul 2018 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 20 Jul 2018 11:36 PM IST
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lac of DL rs.1200 penalty in mv act
ड्राइविंग लाइसेंस
संतकबीरनगर। यातायात नियमों के पालन कराने और वाहनों में सुरक्षा के मानक को पूरा करने के लिए एआरटीओ कार्यालय जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही कार्रवाई भी कर रहा है। 19 दिनों में 35 स्कूली वाहनों का चालान किया गया है, वहीं दस डग्गामार वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है।
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एआटीओ ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाते पकड़े जाने पर पर 1200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। हेलमेट नहीं मिलने पर 100 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। लोगों को चाहिए कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
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स्कूली वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र बनाने की दिशा में कई स्कूलों के जिम्मेदार रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जांच में पकड़े जाने के बाद कार्रवाई की तैयारी में एआरटीओ महकमा जुटा हुआ है।
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एआरटीओ अरविंद यादव ने बताया कि स्कूलों से संबद्ध जो भी वाहन हो, उनके फिटनेस संबंधी कागजात दुरुस्त किए जाने के संबंध में पूर्व में कई स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था। जिले में 108 स्कूल बस और करीब 200 छोटी गाड़ियां हैं।

32 सीट से लेकर 40 और 45 सीटों वाली बसें हैं। जबकि छोटी गाड़ियां छह से आठ सीटर हैं। अभी कुछ दिन पूर्व हुई जांच में 22 बसे और 45 छोटी स्कूल गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र दुरुस्त नहीं मिला है। समय से दुरुस्त नहीं कराने पर प्रतिदिन 50 रुपये की दर से पेनाल्टी का प्रावधान है।

एआरटीओ ने बताया कि डग्गामार दस गाड़ियों को पकड़ कर चालान किया गया है। शासन का निर्देश है कि प्रत्येक बुधवार को सीट बेल्ट एवं हेलमेट की चेकिंग की जाए। करीब एक साल से यह अभियान प्रत्येक बुधवार को चलाया जाता है।


जिले में दो अधिकारियों को जांच का निर्देश है और करीब 200 वाहनों पर कार्रवाई का लक्ष्य निर्धारित रहता है। पिछले एक साल में इस अभियान के तहत करीब 7000 वाहनों का चालान किया जा चुका है।

 
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