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फूडसेल की जांच में मिली अनियमितता
Updated Sat, 07 Jul 2018 11:04 PM IST
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कोटे की दो दुकानों पर कालाबाजारी उजागर
दोनों कोटेदारों और प्रशासनिक समिति के सदस्यों पर दर्ज होगा केस
फूडसेल ने की पूर्ति निरीक्षक, लेखपाल और मुख्य सेविका के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। फूड सेल की जांच में सांथा विकास खंड के भानपुर माफी और राजेडीहा में कोटे की दुकान से अनाज, मिट्टी का तेल का वितरण नहीं कर कालाबाजारी की बात सामने आई है। जांच टीम ने दोनों कोटेदारों के अलावा प्रशासनिक समिति के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराने की संस्तुति की है। साथ ही पूर्ति निरीक्षक, लेखपाल और मुख्य सेविका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए आयुक्त खाद्य एवं रसद को रिपोर्ट सौंप दी है।
डीएसओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खां ने 16 मई 2017 को सांथा क्षेत्र के भानपुर माफी और राजेडीहा के कोटेदार के खिलाफ शासन में शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2018 को फूडसेल की टीम ने भानपुर माफी के कोटेदार हसन रजा और राजेडीहा के कोटेदार सुरेश कुमार की दुकान की जांच की। जांच में पाया गया कि दोनों कोटेदारों ने अनाज व मिट्टी तेल उपभोक्ताओं में न बांटकर कालाबाजारी कर दी। जांच टीम ने प्रशासनिक समिति के सदस्य नियाज अहमद, नसीरुद्दीन, महबूब,अब्बास अली, हबीबुन्निशा, फातमा खातून, करम हुसेन के खिलाफ षड्यंत्र और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने की संस्तुति की है। इसके साथ ही दोनों कोटेदार के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने और अनाज की कालाबाजारी के बाद भी वितरण प्रमाण पत्र देने के लिए लेखपाल सुरेश चंद्र, मुख्य सेविका आशा देवी और पूर्ति निरीक्षक बासुदेव तिवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है।
डीएसओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही दोनो कोटेदार समेत अन्य प्रशासनिक समिति के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही सत्यापन के लिए दोषी पाए गए लेखपाल, मुख्य सेविका और पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी कराई जाएगी।
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दोनों कोटेदारों और प्रशासनिक समिति के सदस्यों पर दर्ज होगा केस
फूडसेल ने की पूर्ति निरीक्षक, लेखपाल और मुख्य सेविका के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। फूड सेल की जांच में सांथा विकास खंड के भानपुर माफी और राजेडीहा में कोटे की दुकान से अनाज, मिट्टी का तेल का वितरण नहीं कर कालाबाजारी की बात सामने आई है। जांच टीम ने दोनों कोटेदारों के अलावा प्रशासनिक समिति के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराने की संस्तुति की है। साथ ही पूर्ति निरीक्षक, लेखपाल और मुख्य सेविका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए आयुक्त खाद्य एवं रसद को रिपोर्ट सौंप दी है।
डीएसओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खां ने 16 मई 2017 को सांथा क्षेत्र के भानपुर माफी और राजेडीहा के कोटेदार के खिलाफ शासन में शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2018 को फूडसेल की टीम ने भानपुर माफी के कोटेदार हसन रजा और राजेडीहा के कोटेदार सुरेश कुमार की दुकान की जांच की। जांच में पाया गया कि दोनों कोटेदारों ने अनाज व मिट्टी तेल उपभोक्ताओं में न बांटकर कालाबाजारी कर दी। जांच टीम ने प्रशासनिक समिति के सदस्य नियाज अहमद, नसीरुद्दीन, महबूब,अब्बास अली, हबीबुन्निशा, फातमा खातून, करम हुसेन के खिलाफ षड्यंत्र और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने की संस्तुति की है। इसके साथ ही दोनों कोटेदार के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने और अनाज की कालाबाजारी के बाद भी वितरण प्रमाण पत्र देने के लिए लेखपाल सुरेश चंद्र, मुख्य सेविका आशा देवी और पूर्ति निरीक्षक बासुदेव तिवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है।
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डीएसओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही दोनो कोटेदार समेत अन्य प्रशासनिक समिति के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही सत्यापन के लिए दोषी पाए गए लेखपाल, मुख्य सेविका और पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी कराई जाएगी।
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