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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने मतगणना की रिकाॅर्डिग और मतपत्रों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश

Sun, 23 Jul 2023 11:05 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 23 Jul 2023 11:05 PM IST
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Court orders recording of counting of votes and preservation of ballot papers
-नगर पंचायत मगहर वार्ड नंबर आठ का मामला
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-सीसीटीवी कैमरा की रिकाॅर्डिंग और मतपत्रों को सुरक्षित रखने का आदेश
संवाद न्यूज एजंसी
संतकबीरनगर। प्रभारी सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने नगर पंचायत मगहर वार्ड नंबर आठ तकिया बाजार के सदस्य पद की मतगणना से संबंधित सीसीटीवी कैमरा की रिकाॅर्डिंग तथा मतपत्रों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
जनपद न्यायाधीश संतकबीर नगर की कोर्ट में नगर पंचायत मगहर वार्ड नंबर आठ तकिया बाजार के सदस्य पद के हारे हुए प्रत्याशी अली अनवर ने चुनावी याचिका दाखिल किया था। जिसमें चुनाव परिणाम निरस्त कर पुनर्मतगणना कराए जाने की मांग की थी। इसके साथ ही मतगणना से संबंधित सीसीटीवी कैमरा की रिकार्डिंग तथा मतपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्टे प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया था। स्टे प्रार्थना पत्र में कहा कि विपक्षी प्रथम वर्ग के पक्ष में घोषित चुनाव परिणाम अवैध मतगणना की प्रक्रिया के जरिये घोषित किया गया है। चुनाव की मतगणना के समय कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उक्त कृत्य का परिणाम मतपत्रों तथा मतगणना के समय हो रहे सी सी टी वी कैमरा की रिकार्डिंग में मौजूद है।
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याची को आंशका है कि उक्त मतगणना से सम्बन्धित कर्मचारी व अधिकारी अवैधानिक तरीके से मतपत्रों एवं मतगणना के समय हुई सीसीटी वी की रिकार्डिंग सीडी को नष्ट कर सकते है। कोर्ट ने विपक्षीगणों को नोटिस जारी कर 20 जुलाई को सुनवाई हेतु पेश होने का आदेश दिया। वार्ड नंबर आठ तकिया बाजार नगर पंचायत मगहर के हारे हुए प्रत्याशी अली अनवर ने बताया कि 20 जुलाई को स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने विपक्षी संख्या छह मतगणनाधिकारी वार्ड नंबर 8 तकिया बाजार नगर पंचायत मगहर एवं विपक्षी संख्या 7 जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। जिसमें कहा है कि वार्ड नंबर 8 तकिया बाजार के सदस्य पद के मत गणना से सम्बन्धित मत पत्रों एवं मतगणना से संबंधित सीसीटीवी कैमरे की सीडी को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का आदेश दिया है।
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