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यूपी: मेंहदावल विधायक और सीएमओ के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश, जानिए क्या है वजह
Fri, 25 Dec 2020 08:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Dec 2020 08:18 PM IST
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court
- फोटो : सोशल मीडिया
संतकबीरनगर में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए की कोर्ट ने मेंहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल और सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश बृहस्पतिवार को कोतवाली पुलिस को दिया। कोर्ट ने सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भी आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है।
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भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत बखिरा थाने में केस दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए दीपकांत मणि की कोर्ट में चल रहा है।
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इसी मामले में नौ अक्तूबर 2020 को विधायक राकेश बघेल के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया कि विधायक कोविड -19 से संक्रमित हैं। प्रार्थना पत्र के साथ एंटीजन परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
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कोर्ट ने एंटीजन परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह की ओर विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई। विधायक के जरिए सेल्फ आइसोलेशन का अंडरटेकिंग व डॉ. मुबारक अली द्वारा तैयार एसिम्टोमेटिक कोविड -19 होम आइसोलेशन चेक लिस्ट प्रस्तुत की गई।
वहीं होम आइसोलेशन एवं क्वारंटीन के सदस्य डॉ. विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि होम आइसोलेशन अवधि में विधायक राकेश सिंह बघेल अपने घर पर मौजूद नहीं मिले। होम आइसोलेशन अवधि में उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। होम आइसोलेशन टीम के सदस्य आशीष विश्वकर्मा की ओर से दो बार उनके घर जाने और दोनों तिथियों में घर पर न मिलने की बात कही गई।
इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा कोविड -19 महामारी की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विधायक के घर पर मौजूद न रहने के बाद भी सीएमओ की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विधायक के आरटीपीसीआर परीक्षण कराने के आदेश का अनुपालन भी नहीं किया गया। न्यायाधीश दीपकांत मणि ने कोतवाल खलीलाबाद को आदेेश दिया है कि सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह व विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ केस दर्ज कर दो दिन के अंदर कोर्ट को अवगत कराएं। आदेश की प्रति प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी प्रेषित करने को कहा है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा कोविड -19 महामारी की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विधायक के घर पर मौजूद न रहने के बाद भी सीएमओ की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विधायक के आरटीपीसीआर परीक्षण कराने के आदेश का अनुपालन भी नहीं किया गया। न्यायाधीश दीपकांत मणि ने कोतवाल खलीलाबाद को आदेेश दिया है कि सीएमओ डॉ. हरगोविंद सिंह व विधायक राकेश सिंह बघेल के खिलाफ केस दर्ज कर दो दिन के अंदर कोर्ट को अवगत कराएं। आदेश की प्रति प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी प्रेषित करने को कहा है।