फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Convict sentenced to three years in kidnapping case.

Sant Kabir Nagar News: अपहरण के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Tue, 21 Jul 2026 12:04 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to three years in kidnapping case.
संतकबीरनगर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगा ले जाने (अपहरण) के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार छह सितंबर 2017 को बखिरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में सहजनवा थाना क्षेत्र के मोहाना निवासी उमेश शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था।
विज्ञापन

मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक राममिलन यादव ने की थी और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed