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Sant Kabir Nagar News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को 14 साल की सजा

Sun, 31 May 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 31 May 2026 02:45 AM IST
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Convict sentenced to 14 years in NDPS Act case
वर्ष 2015 में चरस के साथ गिरफ्तार हुआ था महराजगंज जिले श्याम देउरवा का आरोपी
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2015 में तत्कालीन एसएचओ बब्बन यादव ने थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान कमालुद्दीन उर्फ कमरुद्दीन निवासी तरकुलवां उर्फ मटगोवा, थाना श्याम देउरवा जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक किलो चरस बरामद हुई थी। इस संबंध में कोतवाली खलीलाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रुदल यादव ने की और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप यह सजा सुनिश्चित हो सकी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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