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पीड़ित को बीमा कंपनी अदा करे 6.46 लाख रुपये
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पीड़ित को बीमा कंपनी अदा करे 6.46 लाख रुपये
- जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन चोरी होने के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ निर्णय दिया है। परिवादी वाहन स्वामी को 6.46 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ा तथा मुकदमे के खर्च के रुप में 22,000 रुपये 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा है।
खलीलाबाद क्षेत्र के ढोढई निवासी रामहित पुत्र बिरजू ने अपने अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया। जिसमें कहा कि बस्ती से एक बोलेरो वर्ष 2016 में क्रय किया। जहां से खरीदारी की वहीं से एक बीमा कंपनी से बीमा भी कराया।
18 जून 2017 को परिवादी के गांव के पड़ोसी की तबियत काफी खराब हो गई। पड़ोसी की सिफारिश पर रात्रि होने के कारण परिवादी ने अपने पुत्र राम अनुज को उक्त मरीज को तत्काल गोरखपुर ले जाने की अनुमति दे दी। परिवादी का पुत्र मरीज को गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में लेकर गया। गाड़ी खड़ी कर भर्ती कराने चला गया। अस्पताल के अंदर समय लग गया। इसी दौरान परिवादी का बोलेरो वाहन अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया।
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परिवादी का पुत्र बाहर आकर वाहन की खोज किया, लेकिन कहीं पता न लगने पर घटना की सूचना कैंट थाना गोरखपुर में दिया। मुकदमा दर्ज हुआ। औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात भी बीमा कंपनी ने परिवादी को कोई क्लेम नहीं दिया। थक हार कर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव, संतोष ने बताया कि परिवादी के परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। निर्णय में कहा कि बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि 6,46,000 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 60 दिन के अंदर अदा करे। इसके साथ ही परिवादी को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ा व वाद व्यय के रुप में 22,000 रुपये भी देने का आदेश दिया।
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- जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन चोरी होने के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ निर्णय दिया है। परिवादी वाहन स्वामी को 6.46 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ा तथा मुकदमे के खर्च के रुप में 22,000 रुपये 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा है।
खलीलाबाद क्षेत्र के ढोढई निवासी रामहित पुत्र बिरजू ने अपने अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया। जिसमें कहा कि बस्ती से एक बोलेरो वर्ष 2016 में क्रय किया। जहां से खरीदारी की वहीं से एक बीमा कंपनी से बीमा भी कराया।
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18 जून 2017 को परिवादी के गांव के पड़ोसी की तबियत काफी खराब हो गई। पड़ोसी की सिफारिश पर रात्रि होने के कारण परिवादी ने अपने पुत्र राम अनुज को उक्त मरीज को तत्काल गोरखपुर ले जाने की अनुमति दे दी। परिवादी का पुत्र मरीज को गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में लेकर गया। गाड़ी खड़ी कर भर्ती कराने चला गया। अस्पताल के अंदर समय लग गया। इसी दौरान परिवादी का बोलेरो वाहन अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया।
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परिवादी का पुत्र बाहर आकर वाहन की खोज किया, लेकिन कहीं पता न लगने पर घटना की सूचना कैंट थाना गोरखपुर में दिया। मुकदमा दर्ज हुआ। औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात भी बीमा कंपनी ने परिवादी को कोई क्लेम नहीं दिया। थक हार कर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव, संतोष ने बताया कि परिवादी के परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। निर्णय में कहा कि बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि 6,46,000 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 60 दिन के अंदर अदा करे। इसके साथ ही परिवादी को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ा व वाद व्यय के रुप में 22,000 रुपये भी देने का आदेश दिया।